आयकर अधिनियम की धारा 45 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि को पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाता. इसका मतलब है कि ऐसी भूमि की बिक्री से होने वाले लाभ को पूंजीगत लाभ नहीं माना जाता और इस पर कोई पूंजीगत लाभ कर नहीं लगता.
most of the people say that we are required to keep records and most of the people do not keep records
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