धारा 43B के तहत कटौती के रूप में कृषि आयकर का भुगतान अनुमत नहीं
यही वह जगह है जहां आयकर अधिनियम की धारा 43B आती है.
धारा 43B क्या है?
धारा 43B उन खर्चों की एक सूची निर्धारित करती है जिन्हें किसी व्यवसाय या पेशे से होने वाली आय की गणना करते समय कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है. इसमें किराया, वेतन, मरम्मत और रखरखाव खर्च आदि शामिल हैं.
तो फिर समस्या क्या है?
समस्या यह है कि धारा 43B(h) स्पष्ट रूप से कहता है कि "किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम को देय राशि" पर भुगतान किए गए करों को कटौती के रूप में दावा नहीं किया जा सकता. चूंकि कृषि आय को कर से मुक्त माना जाता है, इसलिए इसका भुगतान भी धारा 43B के तहत कटौती के लिए योग्य नहीं है.
इसका क्या मतलब है?
मान लीजिए आप एक किसान हैं और आपने किसी विक्रेता (जो एक सूक्ष्म उद्यम हो सकता है) से बीज खरीदा है. बीज की लागत को आप अपनी आय की गणना करते समय कटौती के रूप में दावा कर सकते हैं. लेकिन, अगर आपने उस बीज पर किसी भी प्रकार का कर चुकाया है (चाहे वह कृषि कर हो या कोई अन्य स्थानीय कर), तो आप उस कर भुगतान को कटौती के रूप में दावा नहीं कर पाएंगे.
निष्कर्ष
धारा 43B(h) यह सुनिश्चित करता है कि कृषि आय पर वास्तविक रूप से कर का बोझ न पड़े, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से कोई कर चुकाया गया हो. हालाँकि, अपने खर्चों का लेखा-जोखा बनाए रखना हमेशा महत्वपूर्ण होता है ताकि आप अपनी आय की सही गणना कर सकें.
अस्वीकरण: यह ब्लॉग पोस्ट केवल सामान्य जानकारी प्रदान करता है. किसी भी कर संबंधी निर्णय लेने से पहले किसी कर सलाहकार से सलाह लें.
payment of agriculture deduction under 43b
Payment of agricultural income tax cannot be allowed as deduction under section 43B
Read more at: https://taxguru.in/income-tax/payment-agricultural-income-tax-allowed-deduction-section-43b.html
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धारा 43B के तहत कटौती के रूप में कृषि आयकर का भुगतान अनुमत नहीं
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(1) के तहत कृषि आय को कर से छूट प्राप्त है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भले ही कृषि आय पर कर नहीं लगता, फिर भी उसका भुगतान किसी कटौती के लिए दावा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता?
यही वह जगह है जहां आयकर अधिनियम की धारा 43B आती है.
धारा 43B क्या है?
धारा 43B उन खर्चों की एक सूची निर्धारित करती है जिन्हें किसी व्यवसाय या पेशे से होने वाली आय की गणना करते समय कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है. इसमें किराया, वेतन, मरम्मत और रखरखाव खर्च आदि शामिल हैं.
तो फिर समस्या क्या है?
समस्या यह है कि धारा 43B(h) स्पष्ट रूप से कहता है कि "किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम को देय राशि" पर भुगतान किए गए करों को कटौती के रूप में दावा नहीं किया जा सकता. चूंकि कृषि आय को कर से मुक्त माना जाता है, इसलिए इसका भुगतान भी धारा 43B के तहत कटौती के लिए योग्य नहीं है.
इसका क्या मतलब है?
मान लीजिए आप एक किसान हैं और आपने किसी विक्रेता (जो एक सूक्ष्म उद्यम हो सकता है) से बीज खरीदा है. बीज की लागत को आप अपनी आय की गणना करते समय कटौती के रूप में दावा कर सकते हैं. लेकिन, अगर आपने उस बीज पर किसी भी प्रकार का कर चुकाया है (चाहे वह कृषि कर हो या कोई अन्य स्थानीय कर), तो आप उस कर भुगतान को कटौती के रूप में दावा नहीं कर पाएंगे.
निष्कर्ष
धारा 43B(h) यह सुनिश्चित करता है कि कृषि आय पर वास्तविक रूप से कर का बोझ न पड़े, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से कोई कर चुकाया गया हो. हालाँकि, अपने खर्चों का लेखा-जोखा बनाए रखना हमेशा महत्वपूर्ण होता है ताकि आप अपनी आय की सही गणना कर सकें.
अस्वीकरण: यह ब्लॉग पोस्ट केवल सामान्य जानकारी प्रदान करता है. किसी भी कर संबंधी निर्णय लेने से पहले किसी कर सलाहकार से सलाह लें.
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