क्या कृषि भूमि को लीज पर देने से प्राप्त आय कर मुक्त है?
Rental income by giving agricultural land on lease is agricultural income आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(1) के तहत कृषि आय को कर से छूट प्राप्त है, लेकिन क्या इसमें कृषि भूमि को लीज पर देकर होने वाली आय भी शामिल है? आइए इसी विषय पर चर्चा करें. लीज पर कृषि भूमि से आय: कर छूट या कर योग्य? धारा 2(1A)(a) के अनुसार, कृषि भूमि को लीज पर देकर प्राप्त किराया वास्तव में कृषि आय माना जाता है. इसका मतलब है कि अगर आप अपनी जमीन किसी और को खेती करने के लिए देते हैं, तो उससे प्राप्त किराया आयकर से मुक्त है. इस छूट का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें हैं: लीज पर दी गई भूमि का उपयोग सिर्फ कृषि कार्यों के लिए किया जाना चाहिए. लीज पर देने वाला व्यक्ति भारत में रहता हो. किन बातों का ध्यान रखें? लीज समझौते में स्पष्ट रूप से लिखें कि जमीन का उपयोग केवल कृषि कार्यों के लिए किया जाएगा. भविष्य में किसी विवाद से बचने के लिए लीज समझौते को रजिस्टर्ड करवाना उचित है. ब्याज आय को कृषि आय नहीं माना जाता है. यदि आप किराए के भुगतान में देरी के लिए ब्याज लेते हैं, तो उस राशि पर आपको कर देना होगा. निष्कर्ष अपनी कृषि भूमि को ली...