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कृषि आय की गणना कैसे करें: एक सरल गाइड

Calculation of agricultural income भारत में, कृषि आय को आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के तहत कर से छूट प्राप्त है. लेकिन, कई किसानों को यह उलझन रहती है कि उनकी आय को "कृषि आय" माना जाता है या नहीं और इसकी गणना कैसे की जाती है. आज के इस ब्लॉग पोस्ट में, हम कृषि आय की गणना करने के सरल तरीके को समझेंगे. सबसे पहले, कृषि आय क्या है? कृषि आय में वे सभी आय शामिल हैं जो सीधे तौर पर कृषि गतिविधियों से प्राप्त होती हैं. इसमें शामिल हैं: फसलों की बिक्री से होने वाली आय : गेहूं, चावल, कपास, सब्जियां और फल आदि. कृषि कार्यों से होने वाली आय : जुताई, बुवाई, सिंचाई, खाद डालना और फसल कटाई जैसे कार्य. कृपया ध्यान दें: फार्महाउस से होने वाला किराया : इसे कृषि आय नहीं माना जाता है. मछली पालन और मुर्गी पालन : कुछ राज्यों में इन्हें कृषि आय माना जा सकता है, लेकिन आम तौर पर नहीं. पेड़ों से होने वाली आय : पेड़ों से होने वाली आय को तभी कृषि आय माना जाता है, जब ये पेड़ किसान द्वारा कृषि भूमि पर लगाए गए हों. कृषि आय की गणना कैसे करें कृषि आय की गणना एक सरल प्रक्रिया है. इसमें कुल बिक्री मूल्य से उत्पादन ल...

आयकर अधिनियम की धारा 10(1): कृषि आय पर कर छूट

income tax act section 10(1) क्या आप जानते हैं कि भारत में कृषि आय को आयकर से छूट प्राप्त है? जी हां, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(1) के तहत कृषि आय को कुल कर योग्य आय में शामिल नहीं किया जाता है. इसका मतलब है कि किसानों को अपनी कृषि से होने वाली कमाई पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता. तो आइए जानते हैं कि धारा 10(1) के तहत कौन-सी आय कर मुक्त है? फसल उत्पादों की बिक्री से होने वाली आय : इसमें गेहूं, चावल, कपास, सब्जियां, फल आदि शामिल हैं. फार्महाउस से होने वाली आय : हालांकि, ध्यान दें कि फार्महाउस से होने वाले किराये की आय को कृषि आय नहीं माना जाता है. कृषि कार्यों से होने वाली आय : इसमें जुताई, बुवाई, सिंचाई, खाद डालना और फसल कटाई जैसे कार्य शामिल हैं. कृपया ध्यान दें: मछली पालन और मुर्गी पालन को आम तौर पर कृषि आय नहीं माना जाता है. हालांकि, कुछ राज्यों में इनको कृषि आय माना जा सकता है, इसलिए अपने राज्य के विशिष्ट नियमों की जांच करना उचित होगा. पेड़ों से होने वाली आय (जैसे आम, काजू) को तभी कृषि आय माना जाता है, जब ये पेड़ किसान द्वारा कृषि भूमि पर लगाए गए हों. धारा 10(1) का लाभ कैसे उठाएं? ...